अनुसंधान में लापरवाही पर पुलिस निरीक्षक रविन्द्र राम निलंबित
मिथिला तक न्यूज
मधुबनी।
भागलपुर के कोतवाली एवं आदमपुर थाना कांड संख्या-758/17 और 759/17 के अनुसंधान में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी जिलाबल में पदस्थापित एससी/एसटी थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक रविन्द्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, मधुबनी निर्धारित किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस उप-महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग, पटना द्वारा 18 अप्रैल 2026 को दोनों मामलों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यह सामने आया कि पुलिस निरीक्षक रविन्द्र राम 22 जून 2024 तक उक्त मामलों के अनुसंधानकर्ता थे।
जांच के दौरान उन्होंने 27 सितंबर 2023 को भागलपुर समाहरणालय की स्थापना शाखा से संबंधित सीडी, पेन ड्राइव एवं जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की थीं। लेकिन 26 जून 2024 को मामले का प्रभार वर्तमान अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक रमेश कुमार यादव को सौंपते समय संबंधित दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।
वर्तमान अनुसंधानकर्ता एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद रविन्द्र राम द्वारा अब तक उक्त साक्ष्य एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे कांड के अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही गई है।
मामले को गंभीर मानते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के निर्देश पर रविन्द्र राम को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है।
