RTPS अधिनियम के तहत सख्ती—मधुबनी में 4 पूर्व अंचल अधिकारियों से दंड वसूली की कार्रवाई तेज
रिपोर्ट:- मिथिला तक न्यूज
मधुबनी, 06 मई 2026:
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने इस अधिनियम के तहत संबंधित अंचल अधिकारियों पर लगाए गए आर्थिक दंड की वसूली के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

जिलाधिकारी ने इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के सचिव को पत्र लिखकर तत्कालीन अंचल अधिकारियों के वर्तमान या अंतिम पदस्थापन की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि लंबित दंड राशि की वसूली प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
प्रशासन के अनुसार, अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुछ पूर्व अंचल अधिकारियों पर लगाए गए दंड की राशि अब तक लंबित है, जिसकी वसूली अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है।
जिन अधिकारियों पर दंड लंबित है, उनमें सुनील कुमार साह (तत्कालीन अंचलाधिकारी, रहिका) पर ₹25,000, मनोज कुमार (तत्कालीन अंचलाधिकारी, लखनौर) पर ₹20,035, अरविंद कुमार श्रीवास्तव (तत्कालीन अंचलाधिकारी, बेनीपट्टी) पर ₹23,500 तथा प्रमोद कुमार दत्ता (तत्कालीन अंचलाधिकारी, मधेपुर) पर ₹9,000 का दंड शामिल है।
जिलाधिकारी ने विभागीय वरीय अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर दंड वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस कार्रवाई से यह संकेत साफ है कि प्रशासन अब जवाबदेही तय करने और व्यवस्था को पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए गंभीर है।
