सकरी थाना हत्याकांड: अभियुक्त को जिला जज के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
सरोज झा
मधुबनी:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की अदालत ने सकरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या कांड में अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त देवेंद्र झा को दोषी करार दिया है।

अभियुक्त देवेन्द्र झा,आजीवन कारावास
अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, धारा 323 के तहत एक वर्ष की कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की भी सजा दी गई है।

यह मामला सकरी थाना कांड संख्या 113/23 से संबंधित है, जिसकी प्राथमिकी मृतक के भाई दयानाथ झा ने दर्ज कराई थी। घटना 7 जून 2023 को गंधवार गांव में घटित हुई थी।
वादी पक्ष के अनुसार, अभियुक्त देवेंद्र झा गाली-गलौज कर रहा था। जब ईषनाथ झा ने इसका कारण पूछा तो उसने लोहे की रॉड से उनके सिर पर कई बार वार कर दिया। बचाव में आए छोटे भाई दयानंद झा को भी आरोपी ने पीटा। गंभीर रूप से घायल ईषनाथ झा की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतक डॉ. ईश नाथ झा की फाइल फोटो
इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय नाथ मिश्रा और हीरानंद ठाकुर ने पैरवी की, जबकि सरकार की ओर से सरकारी वकील अजीत कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार ने कहा, “हमें न्याय पर भरोसा था, और आज अदालत ने हमारे विश्वास को सही साबित करते हुए आरोपी को सजा दी। यह फैसला हमारे लिए राहत की सांस है।”

डॉ. माला झा ने कहा कि ” आज हमारे जेठ डॉ. ईश नाथ को भोलेनाथ ने न्याय दिलाया है ” हमारे जेठ शिव भक्त थे जिससे हमलोग को शिव भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था और आज सावन की पहली सोमवार को न्याय भी मिला।
इस फैसले को समाज में न्याय की स्थापना की दिशा में एक सशक्त संदेश माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और दोषियों को सजा जरूर मिलती है।