श्रावणी मेले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त,BNSS की धारा 163 के तहत जारी हुई निषेधाज्ञा, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रिपोर्ट : मिथिला तक न्यूज
मधुबनी, 30 जुलाई। भैरवा श्रावणी मेला-2026 के दौरान विधि-व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत बलहा घाट से भैरवा स्थित उगना महादेव मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार, श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बलहा घाट सहित विभिन्न क्षेत्रों से जल लेकर उगना महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 2 अगस्त 2026 के अपराह्न से 28 अगस्त 2026 के पूर्वाह्न तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस दौरान संबंधित मार्ग पर किसी भी प्रकार के डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, यह आदेश सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों तथा विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आधिकारिक कार्यों पर लागू नहीं होगा।
अनुमंडल प्रशासन ने संबंधित अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही ध्वनि प्रचार वाहन एवं चौकीदारों के माध्यम से ढोल पिटवाकर आम लोगों को आदेश की जानकारी देने को कहा गया है।
जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं और आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी आदेश का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें तथा भैरवा श्रावणी मेला-2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
