पीड़ित नाबालिक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरलाखी थाना में दर्ज प्राथमिकी 273/22, 376(D) के तहत एडीजे 7 ने चार अभियुक्त मो जफर अंसारी,मो जिबरील उर्फ सोनू,मो अहमद,अख्तर अंसारी को उम्र कैद की सुनाई सजा।

Madhubani:- मधुबनी सिविल कोर्ट में पोस्को एक्ट के तहत मंगलवार को बहस के दौरान एडीजे 7 दिवेश कुमार ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में चार अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एडीजे 7 दिवेश कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
वही एडीजे 7 दिवेश कुमार ने उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही हर एक अभियुक्त के ऊपर 25 -25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसकी सूचना एडवोकेट अजय झा यश ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र में 5-9-22 की रात्रि में नाबालिक लड़की अपने घर से कसेरा गांव में मेला देखने गई हुई थी, पीड़ित लड़की शैच के लिए मेला से बाहर निकली तो तीन से चार लड़कों ने उसे पकड़कर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़ित नाबालिक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरलाखी थाना में दर्ज प्राथमिकी 273/22, 376(D) के तहत एडीजे 7 ने चार अभियुक्त मो जफर अंसारी,मो जिबरील उर्फ सोनू,मो अहमद,अख्तर अंसारी को उम्र कैद की सुनाई सजा।

पीड़ित लड़की ने थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 5 सितंबर 2022 की रात्रि को मैं अपने भाई की लड़की के साथ अपने घर से निकलकर कसेरा गांव में मेला देखने के लिए गई, मेला देखने के दौरान में शौच के लिए जब मेला से बाहर निकलकर पास के स्कूल के तरफ जाने लगी तभी बीच रास्ते में तीन से चार लड़का मुझे पकड़ लिया और स्कूल के छत पर ले जाकर बारी बारी से तीनों चारो ने बल पूर्वक मेरे साथ दुष्कर्म करने लगा। मेरे चिल्लाने की आवाज पर मेला देखने आए हुए कुछ लोग आवाज सुनकर स्कूल के तरफ दौड़े। लोगो को स्कूल के तरफ आते देख तीनों चारो लड़के मुझे छोड़कर भागने लगा,लोगो ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर भाग रहे एक लड़का मो जफर अंसारी को लोगो ने पकड़ लिया। वही पूरे मामले की सूचना पीड़ित नाबालिक लड़की के परिजनों को दिया गया, सूचना पाते ही पीड़ित नाबालिक लड़की के परिजन पहुंचकर पीड़ित लड़की और लोगो के द्वारा पकड़े गए लड़के को परिजन लेकर घर पहुंचा। अगले दिन पीड़ित नाबालिक लड़की के मां हरलाखी थाना को सूचना दिया और थाना में लिखित आवेदन देकर पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया।